लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, DM ने जारी किए निर्देश
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होने के साथ ही जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं. फिलहाल यह नाइट कर्फ्यू आज रात 9 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. वहीं दिन में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए काम होता रहेगा.
![लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, DM ने जारी किए निर्देश Night curfew will be imposed in Lucknow Municipal Corporation area from today ANN लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, DM ने जारी किए निर्देश](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/24030821/Night-curfew-in-Ahmedabad.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
लखनऊः देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. वर्तमान में देशभर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 29 लाख 25 हजार 994 के पार पहुंच गया है. फिलहाल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसे देखते हुए आज से राजधानी लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.
लखनऊ में लगाया गया नाइट कर्फ्यू
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते लखनऊ के जिलाधिकारी ने आज से नाइट कर्फ़्यू लागू कर दिया है. ये रात नौ से सुबह 6 बजे तक रहेगा, जिसके कारण आवाजाही प्रतिबंधित होगी. वहीं साफ किया गया है कि आज रात 9 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इस दौरान दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा.
ग्रामीण लखनऊ में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू
जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू के लिए निर्देश जारी करते हुए बताया कि 'लखनऊ में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा. इसे ग्रामीण लखनऊ में लागू नहीं किया गया है. फिलहाल इस दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी, जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी.'
किसे रहेगी छूट
वहीं नाइट शिफ्ट कर रहे सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे. किसी भी प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने लखनऊ में तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद करने के आदेश दिए हैं. हालांकि इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.
इसे भी पढ़ेंः महाराष्ट्र में कोरोना के टूटे सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में आए करीब 60 हजार नए मामले
दिलीप घोष ने काफिले पर पत्थरों से हमले का लगाया आरोप, BJP ने किया चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)