प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों और रिहायशी कॉलोनियों के सामने नाइट मार्केट व वेंडिंग जोन खोलने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस थानों के सामने सड़क से जब्त वाहनों को शिफ्ट करने का निर्देश भी दिया है. साथ ही कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण को लेकर भी निर्देश दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया है. 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.


कोर्ट ने कहा कि अगले तीन महीने तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाए. कोर्ट ने डीएम व एसएसपी प्रयागराज को माघ मेले को लेकर भी आदेश दिया है. लोगों को मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.


कोर्ट ने कहा पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न हो. पीडीए ने कोर्ट को बताया कि 6 व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है. 8 नर्सिंग होम व अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है. कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है.


एंबुलेंस में ऑक्सीजन मशीन रखने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीज ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नहीं पहन रहे हैं. कोर्ट ने एंबुलेंस में ऑक्सीजन मशीन रखने को कहा है, जिससे कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोड़ते समय परेशानी न हो.


वैक्सीनेशन के फेज-2 पर मांगा जवाब
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सिनेशन के फेज-1, फेज-2 की जानकारी दी है. फेज-1 में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व फेज-2 मे 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जायेगी. कोर्ट ने कहा कि फेज-2 कब शुरू होगा ये नहीं बताया गया. कोर्ट ने योजना की जानकारी के साथ केंद्र सरकार से बेहतर हलफनामा मांगा है.


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