Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी के केस में गोरखपुर की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. निषाद पार्टी विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट में पेश न होने की वजह से जारी किया गया है.


संत कबीर नगर जिले की मेंहदावल सीट से निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी, छल और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के एक मामले में पेश नहीं होने पर गोरखपुर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रेप एंड पास्को एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और उनके पार्टनर आरएन सिंह के खिलाफ एक पुराने मामले में वारंट जारी किया गया है.


गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के दिव्यनगर के रहने वाले वादी मिठाई लाल ने अनिल त्रिपाठी और आनंद सिंह पर जालसाजी और दलित उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अब कोर्ट में अनुपस्थित रहने की वजह से सम्मन जारी किया गया है. पिछली तारीख पर उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. उनके खिलाफ रियल स्टेट में हुए एक फर्जीवाड़े के मामले में केस दर्ज हुआ था, तभी से वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. अनिल त्रिपाठी भव्या कॉलोनाइजर्स के प्रबंध निदेशक रहे हैं.


बता दें साल 2022 के चुनाव में अनिल त्रिपाठी संत कबीर नगर जिले की मेहदावल सीट से चुनाव लड़े थे. इस सीट पर उन्होंने सपा के जय चंद को हराया था. इस सीट पर बीजेपी ने अपने विधायक राकेश सिंह बघेल का टिकट काटकर निषाद पार्टी को दिया था. राकेश सिंह बघेल जूता कांड के बाद चर्चा में रहे थे.


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