Nithari Case: निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट, फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल की याचिका
Nithari Case:निठारी में बच्चों की हत्या करने और महिलाओं का दुष्कर्म कर उनको मारने के अलग-अलग मामलों में दोषी पाए गए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर ने CBI अदालत के फैसले को चुनौती दी है.
Nithari Case News: निठारी कांड (Nithari Case) में दोषी पाए गए सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) और मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अदालत के फैसले को चुनौती दी है. सुरेंद्र कोली और मोहिंदर सिंह पंढेर ने सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें फांसी की सजा दिए जाने को चुनौती दी है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट 27 मई को सुनवाई कर सकती है. दोनों पर आरोपा था कि उन्होंने बच्चों की हत्या की और महिलाओं का दुष्कर्म कर मौत के घाट उतारा.
इतना ही नहीं दोनों बच्चों और महिलाओं के मांस का सेवन भी करते थे. उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर के निठारी में 16 साल पहले सामने इस मामले ने लोगों को दहला दिया था. साल 2005 और 2006 के दौरान कई बच्चों की हत्या कर दी गई थी और कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी. दिसंबर 2006 में मोहिंदर सिंह पंढेर के घर के पास एक नाले से कई कंकाल बरामद किए गए थे. पंढेर के फ्रिज में मानव मांस मिला था. कोली पंढेर का घरेलू नौकर था.
10 मामले में सुनाई गई है मौत की सजा
मोहिंदर सिंह पंढेर के अपराध में साथ देने वाले सुरेंद्र कोली को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे. सभी मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया. उसे 10 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी.
इससे पहले सीबीआई ने निठारी में मिले शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट पेश की थी. जज मनोज मिश्रा और जज समीर जैन की बेंच के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की गई थी.
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