No Food Home Delivery Service in Noida: नोएडा में रेस्टोरेंट में खाने का शौक रखने वाले और होम डिलीवरी मंगाने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर आई है. अब नोएडा (Noida) प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट (Restaurant) को बंद करने और होम डिलीवरी (Home Delivery) ना करने का आदेश जारी किया है. लेकिन प्रशासन ने ऐसा क्यों किया इसपर एबीपी गंगा (ABP Ganga) ने नोएडा के एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय से बातचीत कर वजह जानने की कोशिश की.
बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है. साथ ही हाल ही में जिले में रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे की वजह भी होम डिलीवरी थी. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशाशन ने ये कदम उठाया है. कोरोना वैश्विक महामारी से धीरे-धीरे प्रदेश सरकार लड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है लेकिन नोएडा में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू धारा 144 को मद्देनजर रखते हुए जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट न तो होम डिलीवरी कर सकेंगे और ना ही खुल सकेंगे. इस आदेश के बाद जहां रेस्टोरेंट एसोसिएशन निराश है वहीं जिला प्रशासन इसे वैश्विक महामारी से निपटने और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम बता रहा है.
रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या की वजह भी होम डिलीवरी थी. शायद यही वजह है कि जिला प्रशासन ने रात में होम डिलीवरी पर रोक लगाते हुए सभी रेस्टोरेंट को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस प्रशासन की मानें तो रात में सिर्फ आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को ही खोलने की छूट दी गई है बाकी सभी संस्थान रात्रि में बंद रहेंगे. जिले में धारा 144 लागू करने का मकसद ही यही है कि कोरोना वैश्विक महामारी को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए साथ ही कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे.
प्रशासन की इस पहल से रेस्टोरेंट व्यवसायियों का कहना है पहले ही कोरोना महामारी के चलते उनके कारोबार की कमर टूट गई है. ऐसे में रेस्टोरेंट बंद करना और होम डिलीवरी ना होने की वजह से कारोबार पर काफी फर्क पड़ेगा. इसलिए प्रशासन को रेस्टोरेंट कारोबारियों के बारे में सोचते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि रेस्टोरेंट कारोबार भी प्रभावित न हो और इस महामारी से लड़ाई लड़ते हुए कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त भी रखी जा सके.
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