हाईकोर्ट से आजम खान को झटका, रामपुर पब्लिक स्कूल निर्माण के मामले में नहीं मिली राहत
सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खां को राहत नहीं मिली है। रामपुर पब्लिक निर्माण स्कूल के मामले में कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से इंकार कर दिया
प्रयागराज, मोहम्मद मोइन। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को अवैध निर्माण बताकर उसे गिराए जाने की नोटिस पर उन्हें कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सीधे तौर पर कोई दखल देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई नोटिस को नियमों के मुताबिक मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के यहां अपील की जा सकती है।
अदालत ने कमिश्नर को यह निर्देश दिया है कि अगर आज़म खान का स्कूल दो हफ्ते में अपील दाखिल करता है तो छह हफ्ते में उसका निपटारा कर दिया जाए। अदालत ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कम्पाउंडिंग अपील पर छह हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से कोई राहत नहीं मिलने से इन दिनों मुसीबतों में घिरे आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अदालत के फैसले से उनका अवैध निर्माण अब छह हफ्ते तक गिरने से बच जाएगा।
गौरतलब है कि सपा सांसद आज़म खान अपने निर्वाचन क्षेत्र रामपुर में रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण करा रहे हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्यारह जुलाई को नोटिस जारी कर इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को अवैध निर्माण बताते हुए इसे पंद्रह दिनों में खुद गिराए जाने का आदेश दिया था। अथॉरिटी की नोटिस में कहा गया था कि अगर पंद्रह दिनों में बिना नक्शा पास कराए हुए तैयार कराई जा रही बिल्डिंग को खुद नहीं गिराया गया तो वह अथॉरिटी उसे गिरा देगी और साथ ही जुर्माना भी वसूलेगी। अथॉरिटी की इस नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में सीधे तौर पर कोई राहत देने से इंकार कर दिया और कमिश्नर के यहां अपील करने की छूट दी।