प्रयागराज, एबीपी गंगा। शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के यौन शोषण के आरोप में पिछले चालीस दिनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद उर्फ़ कृष्ण पाल सिंह को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत नहीं मिल सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर सुनवाई आठ नवम्बर तक के लिए टाल दी है। अदालत से कोई फौरी राहत नहीं मिलने की वजह से चिन्मयानंद को अब अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा। चिन्मयानंद की जमानत अर्जी का पीड़ित छात्रा की तरफ से विरोध किया गया और अदालत से उन्हें जमानत नहीं दिए जाने की गुहार लगाई गई। यूपी सरकार ने इस मामले में छात्रा और चिन्मयानंद दोनों की तरफ से अपराध किये जाने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से छात्रा के मजिस्ट्रेटी बयान की प्रमाणित कॉपी पेश करने को कहा है।
चिन्मयानंद की जमानत अर्जी में उन्हें पूरी तरह बेगुनाह बनाया गया है और छात्रा व उसके दोस्तों पर साजिश रचकर फंसाने का आरोप लगाया गया। वायरल वीडियो को लेकर भी चिन्मयानंद की तरफ से दलील पेश की गई। कहा गया कि उन्हें त्वचा संबंधी बीमारी पिछले कई सालों से है और डॉक्टर्स ने एक खास तेल व लोशन से मालिश कराने को कहा था। वायरल वीडियो में भी वह स्किन की बीमारी को ठीक कराने के लिए छात्रा से मालिश करा रहे थे। छात्रा से उन्होंने इसलिए मालिश कराई थी क्योंकि उसका परिवार काफी दिनों से उनके आश्रम में आता था। वकीलों ने मसाज को ज़रूरी बताने के लिए डॉक्टर्स के पर्चे भी अदालत में पेश किये। छात्रा की तरफ से चिन्मयानंद की इस दलील का विरोध किया गया और कहा गया कि अगर डाक्टर ने मालिश ज़रूरी किया था तो पूरे कपडे उतारने और पोती की उम्र की लड़की को ही क्यों चुना गया था। यह काम आश्रम के किसी नौकर व सेवादार से भी कराया जा सकता था। चिन्मयानंद के वकील इसका कोई जवाब नहीं दे सके।
इस मामले में चिन्मयानंद और छात्रा दोनों की ही दलीलें आज पूरी नहीं हो सकीं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ नवम्बर की तारीख तय की है। चिन्मयानंद की तरफ से शिकायतकर्ता छात्रा व उसके परिवार वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि छात्रा के पिता पर अवैध वसूली के दो मामलों में चार्जशीट दाखिल है। छात्रा की तरफ से दिल्ली के लोधी रोड थाने में दर्ज कराई गई रेप की शिकायत पर अलग से केस दर्ज किये जाने की भी मांग की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच में हुई। इस मामले में शिकायतकर्ता एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में छह नवम्बर को सुनवाई होनी है।