Noida Authority CEO Ritu Maheshwari May Be Arrested: नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से जारी गैर जमानती वारंट पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में ऋतु माहेश्वरी को अदालत की अवमानना के मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief JUstive N. V. Ramana) ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप अदालत की अवमानना करेंगी तो आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा. 


सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ऋतु माहेश्वरी को फटकार


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ (Noida Authority CEO) के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने ऋतु माहेश्वरी को फटकार लगाई और कहा कि आप एक आईएएस अफसर है. आपको नियम पता हैं. सीजेआई ने कहा कि अधिकारी हर दूसरे दिन किसी न किसी गंभीर मामले में कोर्ट जाते हैं. हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है. ये दिनचर्या हो गई है क्या आप अदालत का सम्मान नहीं करते हैं. 


Noida News: CEO रितु माहेश्वरी को SC से झटका, कोर्ट ने कहा- HC के आदेश का पालन नहीं हुआ तो नतीजा झेलना होगा


जानिए क्या है पूरा मामला?


दरअसल नोएडा के सेक्टर-82 में विकास प्राधिकरण ने भूमि का अधिग्रहण किया था जो साल 1989 और 1990 में अर्जेंसी क्लॉज के तहत किया गया था. इस अधिग्रहण को जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अधिग्रहण को रद्द करते हुए दोगुने सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का ही पालन करने को कहा. लेकिन इस आदेश के बावजूद में मनोरमा को मुआवजा नहीं दिया गया. 


मनोरमा कुच्छल को जब मुआवजा नहीं दिया गया तो उन्होंने अदालत का अवमानना की याचिका दाखिल कर दी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ को तलब किया था लेकिन दो बार बुलाने पर भी वो नहीं पहुंची. शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी कहा कि वो साढ़े दस बजे उड़ान भरेंगी लेकिन वो नहीं पहुंची. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. 


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