Noida Pet Policy: लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में बीते दिनों पालतू कुत्तों की सामने आई घटना के बाद पेट पॉलिसी को लेकर चर्चा शुरू हुई थी. तब बीते दिनों एक बैठक के दौरान नोएडा ऑथारिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में इस पेट पॉलिसी पर अहम फैसला लिया गया. अब राज्य में सोमवार से नोएडा में सोमवार से नई पेट पॉलिसी लागू हो गई है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, जो अगले साल 31 जनवरी तक चलेगा. ये पेट पॉलिसी पूरे शहर में पाले जाने वाले जानवरों पर लागू होगी.


बीते दिनों पालतू कुत्तों के सामने आए मामलों के बाद पिछले महीने ये पेट पॉलिसी बनाई गई थी. पेट पॉलिसी के अनुसार पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर साल 500 रूपए देने होंगे. वहीं 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करने वालों को 200 रूपए अधिक देने होंगे. वहीं इसके बाद हर दिन 10 रूपए के हिसाब से चर्चा बढ़ेगा. पेट पॉलिसी में किया गया रजिस्ट्रेशन हर साल अप्रैल में फिर से नया करना होगा. 


कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
नोएडा ऑथारिटी पेट रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप पर ये रजिस्ट्रेशन होगा. इसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के साथ पालतू जानवरों को लगने वाले वैक्सीन की जानकारी देनी होगी. अगर कुत्तों और बिल्ली को पालने वाले अगर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, वो पालतू जानवर किसी पर हमला कर देते हैं तो उन्हें दो हजार रूपए का फाइन देना होगा. वहीं पॉलिसी के अनुसार अगर आप पालतू कुत्तों बाहर लेकर कोई जाता है तो उसे पट्टे से बांधे रखना होगा.वहीं पेट को सोसाइटी में घुमाते वक्त मुंह पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा.


नोए़डा ऑथारिटी में जानवरों को पालने वालों को जानवरों द्वारा किए गए सौच का साफ करने की जिम्मेदारी होगी. अगर वे साफ नहीं करते हैं तो पहली बार में सौ रूपए, दूसरी बार दो सौ रूपए और तीसरी बार पांच सौ रूपए उल्लंघन पर फाइन देना होगा. अगर पेट किसी को काट लेता है तो उसे नोएडा ऑथारिटी द्वारा दस हजार रूपए तक का फाइन किया जाएगा.


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नोएडा ऑथारिटी की गाइडलाइन की मुख्य बातें:-



  • दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा.

  • पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है. उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान.

  • आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा.

  • आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता  चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आर0डब्लू0ए0 / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी.

  • पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.

  • पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा.