Noida News: नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा वाजिदपुर के खसरा नंबर 168, 198 और 199 में हो रहे अवैध तरीके से बहुमंजिला निर्माण इमारतों को सील कर दिया गया है. दरअसल, यह नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है और इस पर बिना अनुमति फ्लैट बनाए जा रहे थे. बताया जाता है कि प्राधिकरण की टीम पहले भी कई बार जाकर निर्माण कार्य को रुकवा के लिए प्रयास कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सभी नियमों को ताक पर रखकर फ्लैट माफिया लगातार निर्माण कार्य कर रहे थे. नोएडा प्राधिकरण के सीआईओ लोकेश एम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है.
ग्राम वाजिदपुर में खसरा सं. 168, 198 और 199 पर हो रहे अवैध निर्माण को किया गया सील. नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर बिना अनुमति फ्लैटनुमा बहुमंजिला इमारत का हो रहा था निर्माण. मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश (20.08.2024) के बावजूद निर्माण कार्य जारी था.
नोटिस मिलने के बाद भी अतिक्रमणकर्ता नहीं रुके
प्राधिकरण ने लगातार नोटिस जारी किए लेकिन अतिक्रमणकर्ता नहीं रुके. अतिक्रमणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को प्राधिकरण के सीईओ द्वारा किया गया था 4 नवंबर को निरस्त. इसके बाद बीते 26 दिसंबर को विशेष कार्याधिकारी ने थानाध्यक्ष, थाना एक्सप्रेसवे को निर्माण रोकने के आदेश दिए थे. इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर निर्माण कार्य को सिल करवा दिया.
25 अक्टूबर को समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना देते हुए कहा गया था कि अवैध निर्माण में क्रय-विक्रय से बचें. प्राधिकरण ने कहा कि आगे भी अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण पाए जाने पर होगी ध्वस्तीकरण/सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. किसी भी अवैध भूमि पर निर्माण कार्य करने या अतिक्रमण करना अपराध माना जाता है. भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441 के अंतर्गत जमीन व संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में व्यक्ति को 3 महीने की जेल के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है.
यह भी पढ़ें- अखिलेश जाएंगे तो हम उनके साथ... अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने दिया ये ऑफर