Noida News: नोएडा में ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई, 15 सितंबर तक आसमान में नजर नहीं आएगा ड्रोन
UP News: नोएडा में रहने वाले 15 सितंबर तक आसमान में ड्रोन नहीं उड़ा सकतें हैं. दरअसल, गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया है जिसके तहत 15 सितंबर तक आसमान में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता.
Gautam Buddh Nagar News: अगर आप गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddh Nagar) में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि अब गौतमबुद्धनगर में रहने वाले 15 सितंबर तक आसमान में ड्रोन नहीं उड़ा सकतें हैं. दरअसल, गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह (Alok Singh) ने इसको लेकर आदेश जारी किया है जिसके तहत 8 सितंबर से 15 सितंबर तक गौतमबुद्धनगर में रहने वाले लोग ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे. 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा आएंगे. पीएम और गृह मंत्री के आगमन से पहले जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी कर ली है.
ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय ने आदेश जारी किया है.अब अगर गौतमबुद्धनगर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 8 सितंबर से 15 सितंबर के बीच ड्रोन उड़ाता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ड्रोन उड़ाने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. ड्रोन नहीं उड़ाने को लेकर अपर पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार यादव ने आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक 12 सितंबर को स्मार्ट वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. यह समिट ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर होने वाला है जिसमे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कमिश्नर की तरह से यह कदम उठाया गया है.
15 सितंबर तक आसमान में नजर नहीं आएगा ड्रोन
वहीं इसकी लेकर गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कमिश्नर ने तैयारी पूरी कर ली है. 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आयेंगे ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक यानी आने वाले कुल 7 दिनों तक अब जिले में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा और ऐसे में कोई भी ड्रोन उड़ाता नजर आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर का यह नियम निजी ड्रोन से लेकर किसी भी संस्था तक पर लागू किया जाएगा.
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