Noida News: नोएडा के जानेमाने होटल और मॉल पर गिरी गाज, प्राधिकरण लगाएगा भारी जुर्माना
नोएडा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 15 होटल और मॉल को नोटिस के साथ 10 दिन का समय दिया है. प्राधिकरण ने गीले कूड़े के निस्तारण के लिए 2020 में नियम बनाया था.
Noida News: नोएडा (Noida) को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने अब तक कई कदम उठाए है. इसी कड़ी में प्राधिकरण अब उन होटल (Hotels) और मॉल (Mall) पर एक्शन लेने की तैयारी में जुट गया है. जो अपने यहां गीले कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहे है. अब तक 15 बड़े होटल और मॉल को प्राधिकरण (Authority) की ओर से नोटिस भी भेज दिया गया है और उन्हें 10 दिन का वक्त दिया गया है अगर अगले 10 दिनों में वो ठीक ढंग से कूड़े (Garbage) का निस्तारण नहीं करते तो उनसे जुर्माना (Fine) भी वसूला जाएगा.
अक्टूबर 2020 में बनाया गया था नियम
नोएडा को स्वच्छ रखने के लिए प्राधिकरण ने गीले कूड़े के निस्तारण को ले कर एक नियम बनाया था. ये नियम अक्टूबर 2020 में लागू किया गया था जिसके मुताबिक अगर किसी भी होटल या माल से रोजाना 50 किलो से ज्यादा कूड़ा निकलता है तो वो बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आएगा. आपको बता दें कि नोएडा में ऐसे 775 जगह है जहां कूड़ा निकलता है. इनमे से 450 जगह ऐसी है जहां अधिक संख्या में रोजाना 600 टन गीला कूड़ा निकलता है और अगर इसका निस्तारण ठीक से ना किया जाए तो ये शहर में रह रहे लोगों के लिए भी मुसीबत बन सकता है.
15 होटल और मॉल को दिया गया है नोटिस
दरअसल, इस मामले में अब प्राधिकरण ने इन 15 होटल और मॉल को नोटिस के साथ 10 दिन का समय दिया है. प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के मुताबिक 10 दिन बाद प्राधिकरण फिर इन जगहों का निरीक्षण करेगी और अगर कूड़े का निस्तारण नहीं होता पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
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