UP News: देशभर में इस वक्त 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं. बच्चे परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनके माता-पिता भी उन्हें ऐसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी तैयारियों में किसी तरह की बाधा न आए लेकिन पिछले कुछ समय से दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) की एक सोसायटी के लोग काफी परेशान हैं. उनकी परेशानी के मैरिज हॉल (Marriage Hall) में तेज आवाज में बजता म्यूजिक सिस्टम है. मैरिज हॉल के आसपास रह रहे लोग आवाज से इतने तंग आ गए हैं कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें इस समस्या से निजात दिलाई जाए क्योंकि न सिर्फ इस कानफोड़ू आवाज से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बल्कि बड़े-बुजुर्ग भी परेशान हैं.


यह नोएडा के गौर सिटी का मामला है जहां एक मैरिज हॉल में शादी के दौरान काफी तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम पर गाना प्ले किया जा रहा है. स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. कुछ लोगों ने इसको लेकर वीडियो भी पोस्ट कर स्थानीय प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है. रिहायशी इलाकों के आसपास इतनी तेज वॉल्यूम में म्यूजिक बजाना नियमों का भी उल्लंघन है.






एक यूजर ने एक्स पर प्रशासन से अपील करते हुए कहा, "आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि गौर सिटी के सामने डीएफ पैलेस से इस गड़गड़ाहट की आवाज को हल करने में मदद करें। बच्चों की अभी बोर्ड परीक्षाएं हैं। कृपया कोई स्थाई समाधान निकालने में मदद करें।" वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इतनी दूरी पर भी आवाज बहुत तेज है. कृपया इसे रोकें."


क्या है सरकारी नियम, जिसका धड़ल्ले से हो रहा उल्लंघन
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके तहत मैरिज हाउस में डीजे या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात को ज्यादा से ज्यादा रात 10:00 बजे तक ही किया जा सकता है. इसके बाद इस्तेमाल की इजाजत नहीं है. वहीं, अलग-अलग इलाकों को चार कैटेगरी में बांटकर उनके लिए अधिकतम डेसीबल यानी ध्वनि की मात्रा निर्धारित की गई है. औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात के वक्त 70 डेसीबल ही निर्धारित है. 


लाउडस्पीकर बजाने के ये हैं नियम
व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात को अधिकतम 55 डेसीबल में ही डीजे या लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है जबकि आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात को 45 डेसीबल निर्धारित है. शांत क्षेत्र में दिन में 50 और रात के वक्त 40 डेसीबल में ही बजाया जा सकता है. निजी संपत्ति में 5 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि में नहीं बजाया जा सकता. रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह का शोर नहीं किया जा सकता है. 


बिना अनुमति नहीं बजा सकते डीजे
गेस्ट हाउस के बाहर और सड़क पर डीजे बजाने के लिए प्रशासन या पुलिस से अलग से अनुमति लेनी जरूरी होती है. इस बारे में कानून ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 यथा संशोधित के नियम 3(1) और 4(1) में विवरण भी दिया गया है. इस नियम का उल्लंघन दंडनीय अपराध होता है. दोषी पाए जाने पर पांच साल की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है. ऐसा नहीं है कि तेज आवाज में गाना बजाने वालों को इन नियमों की जानकारी नहीं होती लेकिन इसके बावजूद वे नियमों का उल्लंघन कर आम लोगों की परेशान बढ़ाते हैं.


ये भी पढ़ेंLok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की उम्मीद टूटी, अब नहीं हो पाएगा BSP से गठबंधन? जानें- क्यों?