Noida OMAXE Society News: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा की ओएमएक्स सोसाइटी में महिला को धमकाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. इसके अलावा आरोपी नेता की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी. यह जानकारी नोएडा के पुलिस कमिशनर आलोक सिंह ने दी. इसके अलावा नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी में बवाल के बाद थाना फेस टू के प्रभारी सुजीत उपाध्याय सस्पेंड कर दिए गए हैं. उनकी जगह परम हंस तिवारी को नियुक्ति मिली है.


दूसरी ओर रविवार शाम को करीब 15 लोग कथित तौर पर सोसाइटी में जबरन घुस गए. उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकी दी. इसके बाद सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की. बीजेपी सांसद ने कहा कि यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारी सरकार है उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई.


सांसद और विधायक ने कही ये बात
उन्होंने कहा कि पूरे मामले की शिकायत मैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्रालय से शिकायत करुंगा. सांसद ने कहा कि गुंडो की हिम्मत कैसें हुई अंदर आने की. नोएडा पुलिस पर नाकाबिल होने के आरोप लगाते हुए सांसद ने कहा कि जिम्मेदार लोगो को सस्पेंड किया जाए.


इसके अलावा विधायक पंकज सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की. पंकज सिंह ने इस बाबत एक फेसबुक पोस्ट में बताया- "आज नोएडा के सेक्टर 93B के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में  पीड़ित परिवार से घर जाकर मुलाकात की. परिवार को पुलिस की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है. साथ ही सोसाइटी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. इस दौरान गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर एवं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे.  आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कार्यवाही एक नजीर बनेगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई अशोभनीय घटना न हो."


4 करीबियों को हिरासत में लिया
इससे पहले नोएडा पुलिस ने शनिवार को कहा था कि उसने एक महिला से कथित मारपीट के आरोपी व फरार राजनीतिज्ञ के चार करीबी सहयोगियों को हिरासत में लिया है. साथ ही उसके दो वाहन जब्त किए हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी नेता के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह कार्रवाई तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोपी श्रीकांत त्यागी से दूरी बनाये रखी, जिन्होंने खुद को पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और इसकी युवा समिति का राष्ट्रीय समन्वयक बताया था. त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था.


महिला ने सेक्टर 93बी में अपनी आवासीय सोसाइटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) रणविजय सिंह ने कहा, ‘‘प्रकरण के सामने आने के तुरंत बाद हमने कार्रवाई की और उसी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


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