ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से फ्लैट बनाकर सीधे- साधे लोगों को बेचने वालों की करीब 22 करोड़ 40 लाख रुपये की संपत्ति गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत गुरुवार को कुर्क की. पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई. पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी अभिनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बिसरख पुलिस थाने में 2019 में दर्ज एक मामले में सत्यम रियल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की गई.


उन्होंने बताया कि समूह के रोहित, हरीश और विकास चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, “अदालत के आदेश पर करीब 22.40 करोड़ कीमत वाले इन 56 फ्लैटों को जिला पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है.” उन्होंने आगे कहा, "हम इस मामले में और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं. जरूरत पड़ने पर इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी."


बिल्डरों पर दर्ज हुए थे कई मामले 


बता दें कि जुलाई, 2018 में शाहबेरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए दो भवन अचानक गिर गए थे. इस घटना में 9 लोग मारे गए थे. इसके बाद अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर मामला दर्ज किया गया था. वहीं, लोगों का कहना है कि बिल्डरों ने अवैध तरीके से भवनों का निर्माण कराया था और उन्हें धोखे में रखा था. बिल्डरों पर अवैध संपत्ति रखने का भी मामला दर्ज किया था. साथ ही कहा गया था कि इस संपत्ति का पूरा हिस्सा पीड़ितों को दिया जाए ताकि उनकी क्षति की भरपाई हो सके. इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी थी.


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