Noida Crime: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को बनाते थे निशाना, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार
Noida News: ये बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के साथ लूटपाट करते थे. पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी. एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा.
Noida Crime News: नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार सुबह-सुबह ही मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मॉर्निंग वॉकर से लूटपाट करने वाले दो बदमाशों में से एक को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार हो गया है. उसकी तलाश की जा रही है. यह बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकालने वालों को ही अपना निशाना बनाते थे और उनसे लूटपाट किया करते थे. कई दिनों से यह वांछित चल रहे थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी. आज भी ये लूटपाट के इरादे से सुबह निकले थे, तभी इनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना सेक्टर-39, नोएडा पुलिस ने सेक्टर-37 पर की जा रही चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोका गया, लेकिन वे नहीं रुके और पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायर कर दिया. इस पर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवार बदमाशों का पीछा किया गया एवं सेक्टर-43 के पास मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम की जवाबी करवाई में एक बदमाश घायल हो गया.
एक बदमाश घायल, दूसरा हुआ फरार
घायल बदमाश का नाम आरिफ है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया. घायल बदमाश के कब्जे से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. फरार बदमाश को पकड़ने के लिए कांम्बिंग की जा रही है. अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो सुबह के समय मॉर्निंग वॉकर के साथ लूट करने के इरादे से घूम रहे थे. घायल बदमाश के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है.
दो गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क
एक अन्य मामले में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने दो गैंगस्टर की एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने का शुक्रवार को आदेश दिया. ये संपत्ति उन्होंने अपराध से हासिल आय से बनाई थी. पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने ग्राम वीरपुर के निवासी गैंगस्टर नरेश तेवतिया का एक घर और जमीन कुर्क करने का आदेश दिया है जिसकी अनुमानित कीमत 1.07 करोड़ रुपये है.
उन्होंने बताया कि रियान उर्फ मोना की 1.10 लाख रुपये की मोटरसाइकिल को भी कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. उन्होंने बताया कि यह आदेश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14 (1) के तहत दिया गया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही माफिया की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा.
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