(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Noida News: नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज-पूजा पर रोक, 3 अगस्त तक धारा 144 लागू, जानें वजह
Noida Section 144: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मुहर्रम, एशियाई जूनियर एथलीट खेल और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 को लागू कर दिया गया है. ये धारा 20 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा.
Noida News: गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. आगामी मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों को देखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है. इसके तहत नोएडा और ग्रेटन नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमान, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना इजाजत के नहीं की जा सकेगी. यहां पर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी.
एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 20 जुलाई से 3 अगस्त तक 15 दिनों के लिए ये प्रतिबंध जारी रहेंगे. पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, खेल कार्यक्रम जिसमें विदेशों से भी खिलाड़ी आएंगे इसके अलावा इस दौरान जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा ऐसे में कोई भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में सभा या जुलूस नहीं निकालेगा.
ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध
इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगा. सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर, नमाज, पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी.
शांति भंग होने की आशंका में उठाया कदम
एसीपी कानून एवं व्यवस्था ह्रदेश कठेरिया ने कहा कि इन परिस्थितियों में असमाजिक तत्वों द्वारा शांति को भंग करने की आशंका है. ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी डर रहता है. भारतीय किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से भी शांति भंग हो सकती है. ऐसे में किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए एहतियातन नोएडा में 144 धारा को लागू किया गया है.
पुलिस ने आदेश में कहा, धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं होंगे. किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और न ही कोई दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
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