UP News: सपा नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा
Chaman Bhati Murder Case: इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, कुलबीर भाटी, जुगला, जितेंद्र तथा हरेंद्र के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था.
Noida News: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता चमन भाटी की 2013 में हुई हत्या के मामले में सोमवार को चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया. सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 2013 के अप्रैल माह में समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की डाबरा गांव गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
उन्होंने बताया कि इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, कुलबीर भाटी, जुगला, जितेंद्र तथा हरेंद्र के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अपर जिला न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को दोषी पाया तथा जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
जयंत ने बताया कि रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उनपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है. सपा नेता चमन भाटी की 2013 के अप्रैल माह में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह डाबरा गांव के पास से गुजर रहे थे. चमन भाटी सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव के करीब बताए जाते थे.
बता दें कि 25 अप्रैल 2013 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमन भाटी की ग्रेटर नोएडा के डाबरा गांव में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी. जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी. चमन भाटी पहले प्रॉपर्टी व्यवसाय में थे और उनकी जान को खतरा होने के कारण गनर उपलब्ध कराए गए थे. हालांकि फिर भी इन्हें हत्यारों ने मार दिया था. इससे पहले भाटी के बहनोई की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और जब इस मामले में गांव के प्रधान बिल्लू सिंह और उनके बेटे को आरोपी बनाया गया था.
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