Noida Vehicle Scrappage Policy: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब  स्क्रैप स्कीम (Scrap Scheme) लागू कर दी गई है, इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्क्रैप सेंटर (Scrap Centre) बनाए जा रहे हैं, जिसमें राज्य या राज्यों के बाहर की गाड़ियों को स्क्रैप में बेचा जाएगा या काटा जाएगा, वहीं कार के मालिक को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. जिसका फायदा नया वाहन खरीदने पर छूट के साथ-साथ टैक्स में भी फायदा और छूट दी जाएगी. प्रदेश सरकार की यह योजना अब गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) में भी लागू कर दी गई है.


वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. परिवहन विभाग ने इस नियम को सरकारी वाहनों पर भी लागू कर दिया है. यानी जिन भी सरकारी वाहनों को 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है उन वाहनों को भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्क्रैप सेंटर पर बेचा जा सकता है. इसके जरिए विभास ये साफ संदेश देना चाहता है कि चाहे निजी वाहन हो या सरकारी गाड़ियां सभी के लिए नियम समान हैं.


सरकारी वाहनों पर भी नियम लागू


निजी गाड़ियों की तरह सरकारी वाहन भी अब तय समय सीमा से ज्यादा नहीं चलाए जा सकते हैं. ऐसे में सरकारी वाहनों के खिलाफ भी वहीं कार्रवाई की जाएगी. वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अभी तक इस जनपद में करीब 34 ऐसी सरकारी गाड़ियां हैं जिनका 15 साल का समय पूरा हो चुका है. 


इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में डीजल के 10 साल पुराने व पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों की संख्या 1,68000 हो गई है. इन वाहनों को एनजीटी के नियमानुसार दिल्ली-एनसीआर में चलाना प्रतिबंधित है. ऐसे में वाहन स्वामी स्क्रैप सेंटर का फायदा उठाते हुए अपने वाहन को बेच सकता है. वहीं नोएडा में अभी दो प्रमाणित स्क्रैप सेंटर खोले जा चुके हैं. स्क्रैप सेंटर के लिए और भी आवेदन लगातार आ रहे हैं. 


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