यूपी: मुश्किल में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, 45 साल पुराने मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट, कुर्की का भी नोटिस
ये आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल दुबे ने की ओर से जारी हुआ है. कोर्ट में चल रहे इस मामले का निस्तारण नहीं होने की वजह से यह नोटिस जारी किया गया है.
गोरखपुर. मोदी सरकार में वित्त राज्यमंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला की मुसीबतें बढ़ गई हैं. करीब 45 साल पुराने मामले में उन्हें गोरखपुर की अदालत से झटका लगा है. अदालत ने शिव प्रताप के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके अलावा अदालत ने राज्यसभा सांसद के खिलाफ कुर्की को नोटिस भी जारी किया है. बतादें कि ये आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल दुबे ने की ओर से जारी हुआ है. कोर्ट में चल रहे इस मामले का निस्तारण नहीं होने की वजह से यह नोटिस जारी किया गया है.
क्या है मामला? मामला उस वक्त का है जब राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला छात्र राजनीति में सक्रिय थे. साल 1975 में उनके खिलाफ मारपीट और डकैती का मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री 1986 से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं. कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मामले का समयबद्ध निपटारा करने के लिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया है. शिव प्रताप शुक्ला ने खुद फोन पर इसकी पुष्टि की है.
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