Amarmani Tripathi News: मधुमिता हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में सजा काटकर जेल से बाहर निकले पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनके खिलाफ 22 साल पुराने मामले में बस्ती (Basti) की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में अमरमणि सहित दो अन्य नैनीश शर्मा, शिवम के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है. 


22 साल पहले एक व्यापारी के बेटे के अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद लगातार उन्हें समन पर समन न्यायालय द्वारा भेजा जा रहा था, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके चलते सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए,बस्ती के पुलिस कप्तान को यह आदेश दिया कि हर हाल में उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए,ताकि कोर्ट की आगे की कार्रवाई की जा सके.


कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश


अमरमणि काफी दिनों तक मधुमिता शुक्ला हत्याकांड केस में लखनऊ,गोरखपुर समेत विभिन्न जेलों में बंद रहा. इस दौरान न्यायालय ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को तारीख पर उसे हाजिर करने का निर्देश दिया, लेकिन बीमारी आदि का बहाना बनाकर उसकी पेशी टलती रही. अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने के बाद भी न्यायालय ने कोर्ट में पेश होने के लिए कई बार उन्हें समन भेजे लेकिन लगातार अमरमणि त्रिपाठी ने अवसाद जैसी बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट से लंबे समय से गैर हाजिर बना रहा. 


इससे पहले कोर्ट ने 16 सितंबर को हुई सुनवाई में ही साफ कर दिया था कि डिप्रेशन के आधार पर अमरमणि को कोर्ट में पेश होने से छूट नहीं दी जा सकती है. अदालत के आदेश के बाद स्पेशल टीम के साथ एसपी जल्द गोरखपुर रवाना होंगे. 


जानें- क्या है पूरा मामला


आपको बता दें कि अपहरण का ये मामला 6 दिसंबर 2001 का है जब बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उनके बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया गया था. इस मामले में अमरमणि समेत तीन लोग आरोपी हैं. अमरमणि त्रिपाठी 25 अगस्त को ही मधुमिता हत्याकांड में जेल की सजा काटकर बाहर आए हैं.


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