लखनऊ. यूपी में बिजली बिल जमा कराने में लेट-लतीफी करने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है. यदि उपभोक्ता निर्धारित तिथि से बिजली बिल जमा नहीं करता है तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. बिजली का कनेक्शन ना कटे उसके लिए उपभोक्ता को कम से कम निर्धारित तिथि तक हिस्से में बिल जमा कराना होगा. इसके लिए बिजलीकर्मी उपभोक्ता से आग्रह भी करेंगे. मध्यांचल एमडी सूर्य पाल गंगवार ने राजधानी लखनऊ समेत सभी उन्नीस जिलों में इसका आदेश दिया है.


मध्याचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सूर्य पाल गंगवार ने कहा कि बिजली का इस्तेमाल करने के बाद ही उपभोक्ताओं से इसका बिल लिया जाता है, लेकिन, विभाग के ऊपर इसे चुकाने का दबाव रहता है. उपभोक्ता अगर बिजली का बिल समय पर भरेंगे तो बिजली व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा. उन्होंने सभी 26 खंडों में इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए हैं.


हर महीने जमा कराना होगा बिल
दरअसल, अभी बिजली उपभोक्ता 10 हजार से ज्यादा का बिल जमा ना करने पर कनेक्शन कटने का तर्क दे रहे हैं. हालांकि उपभोक्ताओं को अब हर महीने समय से बिल जमा करना होगा.


दो पार्ट में जमा करा सकते हैं बिल
खबर के मुताबिक, ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली का बिल 50 हजार से अधिक है वो दो पार्ट में बिल चुका सकते हैं. वहीं, अगर एक लाख या उससे अधिक का बिल तीन बार में जमा किया जा सकता है. बतादें कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बंगला बाजार उपकेंद्र का निरीक्षण करने के दौरान यह निर्देश दिए थे.


ये भी पढ़ें:



सीएम योगी का निर्देश, शादी के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं, बैंड-बाजे की भी इजाजत


मेरठ: बिजली के तार चोरी करने वाला शातिर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा, पकड़े गये चोर निकले सगे भाई, भारी मात्रा में सामान बरामद