प्रयागराज. माफिया मुख़्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी मर्डर केस से जुड़े मामलों की सुनवाई अब बागपत के बजाय गाज़ियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में होगी. इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के जिला जज को केस से जुड़े सभी दस्तावेज फ़ौरन गाज़ियाबाद की सीबीआई कोर्ट में भेजे जाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यह आदेश मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए दी है.


पत्नी की मांग पर सीबीआई जांच का आदेश


हाईकोर्ट ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की मांग पर जेल में हुए सनसनीखेज मर्डर की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने यह आदेश इसी साल 25 फरवरी को दिया था, जबकि मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत की जेल में 9 जुलाई 2018 को फ़िल्मी अंदाज़ में की गई थी. मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप वेस्टर्न यूपी के बड़े अपराधी सुनील राठी पर लगा था.



सीबीआई की जांच में आ रही थी बाधा


हाईकोर्ट का आदेश होने के कुछ दिन बाद ही सीबीआई ने केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी थी. हालांकि केस से जुड़े दस्तावेज बागपत की कोर्ट में जमा होने की वजह से सीबीआई अपनी जांच में तेजी नहीं ला पा रही थी. दस्तावेज नहीं मिलने पर सीबीआई ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूरी फ़ाइल बागपत से गाज़ियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट भेजे जाने का आदेश दिए जाने की मांग की थी.


मामले की सुनवाई जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच में हुई. सीबीआई की इस अर्जी को हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए फ़ाइल गाज़ियाबाद भेजे जाने का आदेश दिया है. सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में उसके वकील संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा. संजय कुमार यादव के मुताबिक़ सीबीआई ने प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी.


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