लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ के बाहरी इलाके में मलिहाबाद में दलित किसान रामविलास रावत के हमलावरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं, मामले में मलिहाबाद थाने के एसएचओ को लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया है.


बता दें कि पांचों आरोपियों-गुलाम अली, मुस्तकीम, मुफेद, शानू और गुड्डू ने गुरुवार रात को एक होजपाइप पर अपनी बाइक चला रहे थे. इस पर रावत द्वारा आपत्ति जताने पर अली और उसके साथियों ने रावत पर हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल रावत ने मलीहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. किसान की मौत का पूरे इलाके में जमकर विरोध हुआ और इस दौरान पुलिस सें झड़पें भी हुईं.


एससी-एसटी एक्ट भी लगा
लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने कहा कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. सिंह ने कहा कि तीन आरोपियों, गुलाम अली, मुस्तकीम और मुफिद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं.


5 लाख मुआवजे का ऐलान
लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को मलिहाबाद का दौरा किया और शोक संतप्त परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया. साथ ही मृतक किसान की विधवा सुमन देवी को आश्वासन दिया कि परिवार को ग्रामीण आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा और रावत की विधवा और पिता को पेंशन दी जाएगी. उन्होंने परिवार को यह भी आश्वासन दिया कि हमले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.


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