नई दिल्ली, एबीपी गंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर के बीच आज से 15 नवंबर तक ऑड इवन फार्मूला लागू हो गया है। आज यानी सोमवार की बात करें तो तारीख इवन है और इस दिन वही गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेंगी जिनकी नंबर की अंतिम संख्या सम (इवन) हो। हालांकि इस बार ऑड इवन फार्मूले में कई तरीके से रियायत भी दी गई है। दिल्ली के आईटीओ में तमाम सारे वालंटियर को लगाया गया है जो कि ऑड इवन का पालन करने को लेकर लोगों को जागरुक भी कर रहे हैं। दो पहिया वाहन को इस नियम से छूट दी गई है। यह व्यवस्था सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी।


साथ ही गाड़ी अगर महिला चला रही है और उसके साथ कोई बच्ची है जो स्कूली ड्रेस में है, उसे भी नियम से छूट दी गई है। दिल्ली में चल रही टैक्सियों पर भी यह लागू नहीं है।


जानें ऑड इवन का नियम


इस नियम के तहत सम (इवन) संख्या वाली तारीख 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सम रजिस्ट्रेशन नंबर (0, 2, 4, 6, 8) वाली गाड़ियां चलेंगी और विषम (ऑड) तारीख 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को विषम (1, 3, 5, 7 और 9) नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी ये नियम लागू होंगे और इसके उल्लंघन पर 4,000 रुपये जुर्माना लगेगा।


गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को भी वायु गुणवत्ता स्तर (Air Quality Index)700 से ऊपर रहा। एक ओर जहां दिल्ली में पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर 700 के पार है वहीं, दिल्ली से सटे हुये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी कमोबेश स्थिति एक सी है। यहां पर AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है।