UP Jeevan Pramaan Patra Submission Date Extended: उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है. अगर किसी पेंशन धारक ने जीवन प्रमाणपत्र अब तक जमा नहीं किया है, तो अब उसे वह 31 दिसम्बर तक जमा कर सकते हैं. हर साल पेंशन धारकों को 30 नवंबर तक वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र के जरुरी डाक्यूमेंट्स जमा करना होता था. लेकिन इस बार डिपार्टमेंटऑफ़ पेंशन एंड पेंशनस वेलफेयर ने इसकी तारीख को 30 नवंबर 2021 से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2021 कर दी है. 
डिपार्टमेंटऑफ़ पेंशन एंड पेंशनस वेलफेयर ने कई राज्यों में कोविड-19 और नए वैरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऐसा कदम उठाया है. हालांकि इस एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान बिना किसी रुकावट के पेंशन का भुगतान जारी रखने का भी आदेश दिया गया है.
जीवन प्रमाणपत्र से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है की फायेदा लेने वाले पेंशनर जीवित हैं.और उन्हें बगेर किसी रुकवाट के इससे फायेदा मिलता रहे.


किसको होगा फायेदा 
डिपार्टमेंटऑफ़ पेंशन एंड पेंशनस वेलफेयर के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा. पहले पेंशन धारक को फिजकली यानी खुद इस सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए कार्यालय जाना पड़ता था. अब यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है.


किन किन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
पेंशनर को जीवन प्रमाणपत्र के लिए चाहे वह फिजकली हो या ऑनलाइन पेंशनभोगी को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण और पेंशन से संबंधित जानकारी जैसे पेंशन खाता संख्या, पेंशन मंजूरी और पेंशन देने वाली संस्था का विवरण देने की जरूरत होती है. इसके बाद पेंशनर को अपनी बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करने की जरुरत होती है.


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