Uttarakhand: दफ्तरों में एक तिहाई कर्मचारी ही आएंगे, पढ़ें, सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन
उत्तराखंड में कोरोना अपने पैर पसार चुका है. सरकार इसके रोकथाम के लिये हरसंभव कदम उठा रही है.
देहरादून: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब अदालतों में भी सख्ती बरती जा रही है. नई निर्देशों के तहत दफ्तरों में केवल एक तिहाई ही कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी करने के लिये बुलाया जा रहा है. न्यायिक कार्यों के लिए केवल एक तिहाई कर्मचारियों की उपस्थिति की निर्देश दिए गए हैं.
इस बीच दो लाख कोविड-19 वैक्सीन आज उत्तराखंड पहुंचेंगी. वैक्सीन की ये खेप विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी. राज्य में वैक्सीन की कमी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है.
इस प्रकार हैं दिशा निर्देश
राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में गाइडलाइन जारी की हैं. जिसके तहत धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजन विवाह आदि में 200 से ज्यादा संख्या नहीं रहेगी.
सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा में 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे. सभी सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. जिलों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे, सभी स्विमिंग पूल, स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे. रात्रि कर्फ्यू को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत रात 10:30 से सुबह 5 बजे के बीच में व्यक्तियों को आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन केवल उन लोगों को छूट रहेगी जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है.
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