Greater Noida: यमुना प्राधिकरण की बैठक में OTS स्कीम पर मुहर, माफ की गई पेनाल्टी, 32 हजार आवंटियों को राहत
Yamuna Authority Board Meeting: यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आवंटियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया. इसके तहत वन टाइम सेटेलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी दी गई.
Graeter Noida News: यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की 71 वीं बोर्ड बैठक पूरी हुई. इस दौरान आवंटियों के लिए ओटीएस (OTS) स्कीम लाई गई. बकाया पैसे पर पेनाल्टी (Penalty) को पूरी तरह से माफ किया गया. वहीं, 4 माह में बकाया जमा करने का मौका दिया गया है. आबादी की स्वामित्व योजना को भी लागू कर दिया गया. 4000 से ऊपर के एलाटमेंट (Allotment) को हाईटेक किया गया. ACS औधोगिक और सीईओ अरुण वीर सिंह (Arun veer Singh) की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई. इसमें नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के सीईओ ऋतु महेश्वरी (Ritu Maheshwari), ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण भी मौजूद रहे.
32 हजार आवंटियों को मिली राहत
योजना सहित 20 से अधिक प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखे गये. ओटीएस प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा मुहर लगाये जाने के बाद लगभग 32 हजार आवंटियों को ब्याज और जुर्माने से राहत मिली है. प्राधिकरण बोर्ड बैठक में नई आवासीय भूखण्ड, क्योस्क, होटल्स एवं पैट्रोल पम्प की योजनाऐं लाने, सेक्टर-28 में लगभग 350 एकड क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने, 100 एकड़ में डाटा सेन्टर पार्क विकसित करने, सेक्टर-21 में बनने वाले फिल्म सिटी एवं सेक्टर-28 में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क एवं डाटा सेंटर पार्क के लिए विद्युत मास्टर प्लॉन- 2031, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आस पास रहने व काम करने वालों को नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तथा फिल्म सिटी के मध्य सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्सनलाइजड रैपिड ट्रांजित (पीपीटी) विकसित करने का निर्णय लिया गया.
प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 4000 वर्ग मीटर से अधिक के औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन से सम्बंधित ऑब्जेक्टिव पैरामीटर को अनुमोदित किया गया. इससे औद्योगिक भूखंडों के आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान होगी.
आवासीय से लेकर औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को मिलेगा लाभ
यमुना प्राधिकरण बोर्ड द्वारा एकमुश्त समाधान वन टाइम सेटेलमेंट ओटीएस योजना पर मुहर लगाई गई. बोर्ड के इस फैसले से आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, मिश्रित भूखण्ड एवं 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के करीब 32 हजार आवंटियों को राहत मिलेगी. इन आवंटियों को बकाया राशि पर लगने वाले जुर्माने से छूट मिलेगी.
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