INX मीडिया केस में चिदंबरम को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से इस हिदायत के साथ मिली जमानत
कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को बुधावर जमानत मिल गई। बीते तीने महीने से ज्यादा जेल में बंद चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुये कई हिदायतें भी दी है
नयी दिल्ली, एजेंसी। आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के लिये बुधवार का दिन राहत की खबर लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट से आज उनको जमानत मिल गई है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने 74 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री को जमानत दी। चिदंबरम बीते 105 दिन से जेल में बंद थे। उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉड्रिंग के केस में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जमानत देते हुये शीर्ष अदालत ने यह भी हिदायत दी कि चिदंबरम सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करेंगे। यही नहीं इस मामले में वह सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करेंगे। साथ ही मीडिया में साक्षात्कार भी नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को दो लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती (sureties) पेश करने पर सशर्त जमानत दी। सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के मुताबिक, चिदंबरम अदालत की बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत ठुकराने के हाईकोर्ट के आदेश को रद कर दिया। जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने बीते 28 नवंबर को कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चिदंबरम को अगस्त महीने में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था।