नई दिल्ली, एबीपी गंगा। निर्भया के दोषियों के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। नई तारीख के मुताबिक अब दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। सोमवार को निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की तख्ते तक पहुंचाने के लिये निर्भया के माता-पिता व तिहाड़ जेल प्रशासन की नये डेथ वारंट की मांग पर सुनवाई हुई थी। इसके अलावा दोषी पवन को अदालत की ओर दिये गये नए वकील ने पहली बार इस केस में पवन का पक्ष भी रखा। बतादें कि कानूनी प्रक्रियाओं का फायदा उठाकर तीनों दोषी मौत की सजा को टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा तिहाड़ और निर्भया के माता-पिता के परिजनों की याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले पिछले सुनवाई में कोर्ट ने दोषी पवन के केस को पेश करने के लिए सरकारी वकील रवि काजी की नियुक्त किया। इससे पहले वकील एपी सिंह अदालत में पवन की पैरवी कर रहे थे।


इससे पहले की सुनवाई में निर्भया के दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं, लेकिन चौथे आरोपी पवन के पास अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है। इससे पहले कोर्ट ने विनय शर्मा की राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने को लेकर चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोषी पवन के पहले वकील एपी सिंह ने पिछली सुनवाई में खुद पवन का पक्ष रखने से दूर कर दिया। इसके बाद अदालत ने पवन के पक्ष रखने के लिए अन्य वकील रवि काजी को उसकी पैरवी के लिए नियुक्त किया।