देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं. यहां 18 मई तक लॉकडाउन है. इस बीच लोगों को जरूरी चीजें मिलती रहे, इसके लिये सरकार ने पीडीएस सिस्टम के तहत आने वाली दुकानों को तीन घंटे खोलने का फैसला किया है. ये आदेश 14 मई से 18 मई तक लागू रहेगा. वहीं, इनका समय सुबह सात बजे से 10 बजे तक रहेगा.  


राशन विक्रेताओं की मांग पर लिया गया फैसला


उत्तराखंड सरकार के मंत्री बंशीधर भगत के अनुसार राशन विक्रेताओं की मांग पर उन्होंने दुकाने खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की थी. अब इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है सस्ते गल्ले के संचालन के संबंध में नौ मई 2021 के आदेश में संशोधन किया गया है. आदेश में कहा गया है कि अब कोविड कर्फ्यू के दौरान खाद्यान वितरण को सरल बनाने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें 14 से 18 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी.






सरकार ने जारी किये हैं दिशा-निर्देश


उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत ये निर्देश दिया गया है कि, कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है.


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