यूपी: पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज, HC का हस्तक्षेप से इनकार
पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हो गई है. कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण हस्तक्षेप से इनकार किया है.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण हस्तक्षेप से इनकार किया है. कोर्ट ने याचिका पोषणीय न होने के आधार पर खारिज कर दी. जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई थी.
क्या है मामला दरअसल, गोरखपुर में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने को लेकर चुनौती दी गई थी. परमात्मा नायक व दो अन्य ने ये याचिका दायर की थी. कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर आपत्ति जताई गई. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी कर दी है. संविधान के अनुच्छेद 243ओ के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
बता दें कि पंचायत चुनाव का पहला चरण 15 अप्रैल, दूसरा चरण 19 अप्रैल, तीसरा 26 अप्रैल व चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. वहीं, 2 मई को वोटों की गिनती होगी.
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