Prayagraj News: उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्र याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के आधा दर्जन वकीलों की तरफ से चीफ जस्टिस को भेजी गई पत्र याचिका भेजी गई थी. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा- "इस मामले में औपचारिक तौर पर याचिका दाखिल की जा सकती है. याचिका दाखिल कर मुकदमे को उसी दिन सुने जाने की अपील की जा सकती है."


वहीं पत्र याचिका दाखिल करने वाले वकील केके राय ने कहा कि औपचारिक याचिका तैयार की जा रही है. मंगलवार सुबह हाईकोर्ट में औपचारिक याचिका दाखिल कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अदालत से इस याचिका को मंगलवार को ही सुने जाने का अनुरोध भी किया जाएगा.


याचिका में की जा सकती है ये मांग
मिली जानकारी के अनुसार याचिका में जावेद मोहम्मद के परिवार वालों को घर तोड़े जाने का मुआवजा दिए जाने और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी. याचिका में कहा जाएगा कि मकान जावेद मोहम्मद की पत्नी के नाम से था जबकि विकास प्राधिकरण ने नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम का जारी किया था. किसी को नोटिस दिए बिना उसका मकान सीधे तौर पर ध्वस्त किया जाना गलत है.


माना जा रहा है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता की बेंच कर इस याचिका पर मंगलवार को ही सुनवाई कर सकती है.  गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने जावेद पंप के घर तोड़े जाने की कार्रवाई को गलत बताया था. पूर्व जस्टिस गोविंद माथुर ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि जावेद के घर की गई सरकारी कार्रवाई पूरी तरह गलत है. 


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