गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित करने के लिए दायर याचिका खारिज, जानिए- कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि हमारी सुविचारित राय है कि ये नीतिगत निर्णय है, जिनके बारे में न्यायालय कोई निर्देश नहीं दे सकता है. अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की जाती है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में प्रताप नगर को नया जिला घोषित करने की भी मांग की गई थी. न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने वीडियो कॉफ्रेन्स के जरिये इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये ‘राजनीतिक फैसले’ हैं जिनके बारे में वह कोई निर्देश नहीं दे सकता. बतादें कि देहरादून के रहने वाले एक शख्स ने ये याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने कहा कि हमारी सुविचारित राय है कि ये नीतिगत निर्णय है, जिनके बारे में न्यायालय कोई निर्देश नहीं दे सकता है. अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की जाती है।
गौरतलब है कि इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी. सीएम रावत ने राज्य विधानसभा में बजट भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद इसकी घोषणा की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिये गैरसैंण में युद्धस्तर पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है.
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