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UP: फीस न देने वाले छात्रों का स्कूल से नाम काटने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका

याचिकाकर्ता के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई को एक नीति घोषित की थी जिसमें व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति फीस भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट में फीस न देने वाले छात्रों का स्कूल से नाम काटने के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर हुई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से सरकारी नीति लागू करने की जानकारी मांगी है. इन स्कूलों पर आरोप है कि ये चार जुलाई 2020 को घोषित नीति के विपरीत काम कर रहे हैं. शासनादेश के विपरीत गौतम बुद्ध नगर के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम काट दिया. ऑनलाइन शिक्षा न देने और रजिस्टर से नाम काटने की शिकायत को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है. ये याचिका प्रवीन अटल और 22 अन्य लोगों की ओर से दाखिल हुई है. चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

21 जनवरी को अगली सुनवाई अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. राज्य सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 4 जुलाई 2020 को नीति घोषित की थी. सरकार ने कहा था कि अगर छात्र फीस जमा नहीं करते हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होगी और रजिस्टर से नाम भी नहीं काटेगा. इसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि गौतम बुद्ध नगर के कुछ निजी स्कूल इस नीति के उलट कार्य कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने इस याचिका में कुछ संदर्भ भी दिया है और अदालत से इस मामले में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.

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