(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pit Bull Dog Lucknow: खूनी कुत्ते पिटबुल की हर जगह हो रही चर्चा, जानें- क्या हैं पालने के नियम, लखनऊ नगर निगम ने जारी की एडवाइजरी
लखनऊ (Lucknow) में हुई पिटबुल डॉग (Pit Bull Dog) वाली घटना काफी चर्चा में है. अब इसके पालने को लेकर लखनऊ नगर निगम (Lucknow Nagar Nigam) ने एक एडवाइजरी जारी की है.
Pit Bull Dog Lucknow: लखनऊ (Lucknow) में हुई एक घटना के बाद पिटबुल डॉग (Pit Bull Dog) काफी चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, मामला लखनऊ के कैसरबाग (Qaisar Bagh) इलाके का है. यहां 82 साल की रिटायर्ड महिला टीचर अपने 25 साल बेटे के साथ रहती थीं. उन्होंने एक पिटबुल डॉग पाल रखा था. लेकिन गुरुवार को उसी डॉग ने महिला टीचर की हत्या कर दी. जिसके बाद लखनऊ नगर निगम (Lucknow Nagar Nigam) ने एक एडवाइजरी जारी की है.
ये एडवाइजरी लखनऊ नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत ने जारी की. इस एडवाइजरी में पिटबुल ब्रीड के डॉग को नहीं पालने की अपील की गई है. साथ ही लोगों को घरों में केवल घरेलू छोटी ब्रीड के कुत्ते पालने की सलाह दी गई है. इस संबंध में आयुक्त ने कहा कि कोई अपने घर में कुत्ते को पालता है तो उसके स्वभाव पर ध्यान देना आवश्यक है. अगर उसके स्वभाव में बदलाव आता है तो घर के लोगों को तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर सलाह लेने की जरूरत है. हालांकि लोगों को घर में केवल प्रशिक्षित कुत्तों को ही पालना चाहिए.
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इन बातों का रखें ध्यान
आयुक्त ने कहा, "अगर कोई घर में कुत्तों को पालता है तो उसके खानपान का खासा ध्यान रखा जाना चाहिए. जब कुत्ता खाना खा रहा है उस वक्त उसके छेड़खानी न करने की भी सलाह दी है. वहीं कुत्ते के खाने में मांसाहार का उपयोग कम से कम करने की बात कही है." लखनऊ नगर निगम ने अब डॉ लाइसेंस न लेने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है. अगर कोई डॉग लाइसेंस नहीं लेता है तो उसे पांच हजार रूपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
बता दें कि नगर निगम के ओर से विदेशी ब्रीड के लिए 2,370 बड़ी ब्रीड का लाइंसेस दिया जाता है. जबकि 1,126 देशी ब्रीड का लाइसेंस दिया जाता है. वहीं शहर में अब तक 4,824 डॉग लाइसेंस दिए जा चुके हैं. जिससे नगर निगम को अब तक करीब 17 लाख रूपए का राजस्व मिला है.
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