Fatehpur News: नाबालिग का अपहरण कर एक महीने तक किया रेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप (Minor Girl Rape) के मामले में दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
Fatehpur Rape Case: यूपी के फतेहपुर जिले (Fatehpur) की पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस घटना के बाद पीड़िता प्रेगनेंट हो गई थी जिसके बाद दोषी ने उसका अबॉर्शन करवा दिया था. इस घटना के बाद से ही आरोपी युवक लगातार पिछले 9 साल से जेल में था, क्योंकि उसे पहले कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी.
जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल साल 2012 में जहानाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां रहने वाली पीड़िता को कानपुर देहात में रहने वाले शिवम दुबे ने अपने चाचा और एक अन्य साथी की मदद से अगवा कर लिया था और फिर अपने गांव ले जाकर एक महीने तक रेप की वारदात का अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता प्रेगनेंट हो गई थी. युवक को जब ये जानकारी मिली कि पीड़िता गर्भवती हो गई है तो वो उसे अपने साथ कन्नौज ले गया और वहां जाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया. इसके बाद वो पीड़िता को उसी स्थान पर छोड वापस चला गया.
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पॉक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता के परिजन उसे अपने साथ थाने ले गए जहां पीड़िता ने पुलिस के समक्ष पूरी बात बताई. जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी के परिजनों ने उसकी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डालीलेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल पाई. वहीं आज पॉक्सो कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुना दी है. अदालत ने उसे नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में दोषी पाया है.
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