Ghaziabad Rape and Murder Case: गाजियाबाद की एक अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में सजा का एलान किया है. पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने दोषी को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


बच्ची के माता-पिता को दी जाएगी आधी राशि
लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि जुर्माने की आधी राशि बच्ची के माता-पिता को दी जाएगी. 


क्या है मामला?
बच्ची के साथ रेप और हत्या का मामला लगभग 7 साल पुराना है. खबर के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2014 को सुबोध नाम का युवक बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने से अपने घर ले गया था. सुबोध ने अपने घर में ही बच्ची के साथ रेप किया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. शाम को जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने कॉलोनी में उसकी तलाश शुरू कर दी.


पड़ोसियों ने परिजनों को बताया था कि उन्होंने बच्ची को सुबोध के साथ देखा है. बच्ची के परिवारवालों ने पुलिस को सूचित किया और उन्होंने सुबोध के घर से उसका शव बरामद किया. पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुबोध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. लोक अभियोजक ने बताया कि 8 गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में सुबोध को दोषी पाया.



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