आगरा (नितिन उपाध्याय). जिस मनोज गोयल को तेल माफिया बताकर पुलिस ने प्रदेशभर में कार्रवाई का ढिंढोरा पीटा, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को फुस्स पटाखा साबित हुई. कई पेट्रोल पंप, स्कूल और बेशकीमती भूखंड के मालिक मनोज गोयल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की बात आई तो सिर्फ एक दुकान और कार को ही चिन्हित किया जा सका. सरकारी नियम कार्रवाई में आड़े आ गये. सोमवार को मथुरा पुलिस ने हरीपर्वत पुलिस और प्रशासन के सहयोग से कमला नगर सेंट्रल पार्क में एक दुकान और एक कार को जब्त किया. कार मनोज गोयल की पत्नी के नाम है.


गिरोह बंद अधिनियम एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई पर जोर है. सरकार चाहती है कि बदमाशों के खिलाफ नजीर पेश की जाने वाली कार्रवाई की जाए. खुद डीजीपी ने इसके आदेश दिए हैं. नेहरू नगर निवासी मनोज गोयल पुत्र घूरेलाल गोयल को मथुरा रिफाइनरी की पाइप लाइन वाल्व लगाकर तेल चोरी के आरोप में वर्ष 2017 में जेल भेजा गया था. इस मुकदमे में पुलिस ने 16 मई 2017 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. मनोज गोयल के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी. मथुरा के हाईवे थाना पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह लिखा था कि जालंधर पाइप लाइन में वॉल्व लगाकर तेल की चोरी की जा रही थी. यह चोरी वर्ष 2015 से की जा रही थी.


रिफाइनरी के अधिकारियों ने जांच के बाद बताया था कि करीब 3,80,000 लीटर पेट्रोल चोरी हुआ था. उस समय उसकी कीमत 24649300 (दो करोड़ छियालिस लाख उनचास हजार तीन सौ) रुपये थी. मनोज गोयल और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था. उसी मुकदमे में चार्जशीट के बाद 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होनी थी. पिछले एक साल से कार्रवाई लटकी हुई थी. तत्कालीन एसएसपी मथुरा सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने इस संबंध में संपत्ति चिन्हित करने लिए जिलाधिकारी आगरा को पत्र लिखा था. उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था. बाद में मामला डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी तक पहुंच गया था. उन्होंने इसे गंभीरता से लिया था. कार्रवाई के लिए आईजी रेंज ए सतीश गणेश को निर्देशित किया था.


मथुरा जिलाधिकारी ने दिए आदेश


मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने मनोज गोयल की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए. कमला नगर सेंट्रल बिजनेस पार्क के पास मनोज गोयल की एक दुकान जब्त की गई है. जिसकी कीमत 1.15 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके साथ उसकी एक कार को जब्त किया गया है. जो उसकी पत्नी रुची गोयल के नाम पर है. सोमवार को मथुरा से हाईवे थाना पुलिस कार्रवाई के लिए आगरा आई थी. मथुरा जिलाधिकारी के आदेश की प्रति एसएसपी आगरा बबलू कुमार को उपलब्ध कराई गई. प्रशासनिक अधिकारियों को भी आदेश दिया गया. मथुरा पुलिस के सहयोग के लिए न्यू आगरा और हरीपर्वत पुलिस को साथ भेजा गया. पुलिस ने दुकान पर अपनी सील लगा ली है. दुकान वापस लेने के लिए मनोज गोयल को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उसने यह दुकान और कार अपराध से कमाए रुपये से नहीं खरीदी.


एक नियम बना बदमाशों के लिए वरदान


गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाशों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारी यह बोलते हैं. इसे सुनकर ऐसा लगता है कि पुलिस बदमाश का मकान, दुकान, फर्म, गाड़ियां, बैंक खाते सब कुछ जब्त कर लेगी. जबकि ऐसा नहीं है. जब कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने की बारी आती है तो प्रशासनिक अधिकारी ही ऐसे-ऐसे नियमों की जानकारी देते हैं जो पुलिस को पहले से पता ही नहीं होते हैं. यही नियम बदमाशों के लिए वरदान बन गया है. नियम के तहत सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है जो मुकदमा दर्ज होने के बाद खरीदी गई हो. अपराधी या उसकी पत्नी के नाम हो. परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम होने पर उसे जब्त नहीं किया जा सकता. मनोज गोयल को भी इसका लाभ मिला. इसी वजह से अरबों की प्रोपर्टी होते हुए पुलिस उसकी सिर्फ एक दुकान और कार ही जब्त कर पाई. इस कार्रवाई से सिर्फ संपत्ति जब्तीकरण की खानापूरी की गई है. दूसरे गैंगस्टरों के मामलों में भी यही नियम कार्रवाई में रोड़ा बन रहा है.


इसी नियम के तहत 10 अन्य गैंगस्टरों पर भी होनी है कार्रवाई


विकास दुबे प्रकरण के बाद आगरा पुलिस ने 10 गेंगस्टरों की संपत्ति जब्त करने की डीएम आगरा को रिपोर्ट भेजी है. गलत तरीके से खड़ी की गई बेनामी सम्पत्ति पर पुलिस की नजरें हैं. 10 लोगों की लिस्ट में अपराधी और भूमाफिया शामिल किए गए हैं. 12 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति ज़ब्त करने की तैयारी आगरा पुलिस कर रही है. लेकिन जिस तरह मनोज गोयल के खिलाफ ज़ब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, ऐसे में बड़ी बात नहीं है कि ये सब गेंगस्टर भी कार्रवाई से बच निकले.


ये हैं गैंगस्टर


1. रवि बंसल, केदार नगर (जगदीशपुरा) : मकान, दुकान, आठ प्लॉट, एक कार - कीमत पांच करोड़ .


2. जकी अहमद , गुलाबखाना (छत्ता): मकान, बैंक में जमा और नकदी - 46 लाख रुपये.


3. इमरान, टीला अजमेरी खां (मंटोला): दो दुकान, चार कार - कुल 3.70 करोड़ रुपये.


4. गुड्डू उर्फ आरिफ उर्फ शब्बीर, टीला अजमेरी खां (मंटोला): सात मकान
-कीमत दो करोड़ 36 लाख रुपये.


5. शिवराम, गांव जटपुरा (निबोहरा): एक बाइक, एक कार, खेती की जमीन - कीमत सात लाख रुपये.


6. जसवंत गांव सूखे का पुरा, कौलरी (धौलपुर): एक बीघा 12 बिस्वा जमीन - एक लाख रुपये.


7. अनिल , गांव अयेला, (सैंया): दो मोटरसाइकिल -65000 रुपये.


8. अशोक, बमरौली अहीर (मलपुरा): मोटरसाइकिल, मकान - 20 लाख रुपये.


9. संतोष, बमरौली अहीर (मलपुरा): मोटरसाइकिल, मकान- 25 लाख रुपये.


10. जीते उर्फ जितेंद्र यादव (मलपुरा): मोटरसाइकिल, मकान - 20 लाख रुपये.


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