UP News: गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री मो. इकबाल और उसके पिता की अरबों की संपत्ति जब्त
UP News: लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री मो. इकबाल और उसके पिता अजमत अली की अरबों रुपये की संपत्ति जब्त की है.
Lucknow Police: राजधानी लखनऊ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शातिर अपराधी अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद अली की अरबों की संपत्ति जब्त कर ली है. जानकारी के मुताबिक, लखनऊ पुलिस ने गिरोह बनाकर अपराध करने वाले पिता-पुत्र की करीब अरबों की संपत्ति जब्त की. इसमें अजमत अली की 2 अरब 54 करोड़ 45 लाख 2 हजार 951 रुपये जबकि मोहम्मद इकबाल की 77 लाख 35 हजार 530 रुपये की संपत्ति शामिल है. इस संपत्ति में मेडिकल कॉलेज, मकान शामिल हैं. मोहम्मद इकबाल सपा की सरकार में राज्यमंत्री भी रह चुका है. कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे.
दोनों की जिन संपत्तियों को जब्त किया हैं उसमें कैरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल, हॉस्टल, पीजी इंस्टीट्यूट, अर्धनिर्माण भवन, अलीनगर में जमीन शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस ने कई वाहनों को भी जब्त किया है. वाहनों में एक बस, क्वालिस कार, इनोवा, फॉर्च्यूनर, ऑडी शामिल हैं.
Lucknow | Police attaches properties worth Rs 2,54,24,02,951 of criminal Azmat Ali and properties worth Rs 77,35,530 of criminal Mohd Iqbal, under UP Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986. pic.twitter.com/UMRA5puVtb
— ANI UP (@ANINewsUP) July 26, 2021
1200 की नौकरी करता था अजमत अली
अजमत अली थाना मडियांव इलाके के घैला गांव का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि अजमत का जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ था. उसके पास नाम मात्र की पैतृक संपत्ति थी. अजमत कभी 1200 रुये प्रति महीना में नौकरी किया करता था. अजमत ने अपने बेटे मो. इकबाल के साथ गिरोह बनाया हुआ था. अजमत गिरोह का सरगना था.
पिता पुत्र के खिलाफ दर्ज हैं 11 मुकदमे
पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि अजमत अली और उसके बेटे मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मड़ियांव थाना में 11 मुकदमे दर्ज हैं. अजमत अली के खिलाफ 2015 से 2021 तक कुल 8 मुकदमे दर्ज हुए. इसमें 2010 में हत्या के प्रयास का एक मामला भी शामिल है. इसके अलावा धोखाधड़ी, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट, बलवा, जानमाल की धमकी, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की धाराओं में मुकदमे हैं. वहीं, मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मारपीट, बलवा, जानमाल की धमकी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान संबंधी तीन मुकदमे हैं.
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