गाजियाबाद में पुलिस ने 1016 वाहनों पर जुर्माना लगाया, 583 तिपहिया वाहनों को जब्त
गाजियाबाद में पुलिस ने 1016 वाहनों पर जुर्माना लगाया, 583 तिपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है।
गाजियाबाद, (भाषा)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में यातायात उल्लंघन के लिये 1000 से अधिक वाहनों का चालान काटा गया जा चुका है, जबकि 583 तिपहिया वाहनों को जब्त किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि दो घंटे के विशेष अभियान ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत 1016 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और बिना वैध पंजीकरण दस्तावेज के सड़क पर चलाने के आरोप में ऑटो एवं टेम्पो समेत 583 तिपहिया वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि यह मुहिम जिले के सभी 17 पुलिस थाना क्षेत्रों में चलायी गयी थी और यह आने वाले दिनों में जारी रहेगी।
गौरतलब है कि नए मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद से पुलिस खींच-खींचकर लोगों का चालान काट रही है। बिना हेलमेट लगाए मोटर साइकिल चलाने वालोंं से लेकर रेड लाइट तोड़ने वाले और प्रदूषण कंट्रोल के नियमों को न मानने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
जानिए, नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में क्या है?- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान, पहले 500 रुपये का चालान कटता था।
- नाबालिग के वाहन चलाने पर हजार रुपये का चालान, पहले 500 रुपये था।
- किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये का जुर्माना। अगर ये गलती दोबारा होती है, तो दो साल की कैद और 15000 रुपये का जुर्माना।
- ओवरस्पीडिंग पर एक हजार से दो हजार तक का चालान।
- सील बेल्ट न लगाकर गाड़ी चलाने पर 100 की बजाय अब 1000 रुपये का चालान।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करने पर 1000 की बजाय अब पांच हजार का जुर्माना।
- सड़क नियम तोड़ते हुए वाहन चलाने पर 100 की बजाय 500 रुपये का चालान।
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर दो हजार का चालान, पहले हजार रुपये पड़ता था।