UP Life Imprisonment News: प्रतापगढ़ जिले की एक स्थानीय कोर्ट ने सात और आठ वर्ष की दो बच्चियों के साथ रेप का दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. व्यक्ति पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम ) पंकज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी शैलेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
नाबालिग को लालच देकर अपने घर ले गया
अभियोजन के अनुसार थाना नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 मई 2021 की शाम उसकी आठ वर्षीय बहन और पड़ोस की सात वर्षीय बालिका आम के बाग में खेल रही थी तभी शैलेन्द्र सिंह पहुंचा और दोनों बालिकाओं को बिस्कुट और दस रुपये का लालच देकर अपने घर ले गया और दोनों के साथ दुष्कर्म किया.
प्रतापगढ़ में हत्या के 6 आरोपी को मिल चुकी है आजीवन कारावास
इससे पहले प्रतापगढ़ में जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. मामला अप्रैल 1995 का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कृपा शंकर ने अंतू थाना में सात अप्रैल 1995 को दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि उनका भतीजा सुरेश नारायण प्रधान पद का प्रत्याशी था. घटना के दिन सुबह नौ बजे दूसरे प्रत्याशी हरिवंश तिवारी मतदाताओं से मतपत्र लेकर उस पर मुहर लगा रहे थे, उनके भतीजे सुरेश ने इसका विरोध किया तो हरिवंश और उनके साथी सुरेश को एक कमरे में ले गए और वहां उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.