Pratapgarh News: यूपी के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) में पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने कुंडा एसएचओ उदयवीर सिंह पर पॉक्सो एक्ट व आइपीसी की धारा 167 के तहत गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही स्कूल प्रबंधक रामलाल शर्मा को भी मुकदमे में शह आरोपी बनाते हुए 420, 467, 468 व 471 में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. आरोप है कि मान्धाता इलाके में हुए गैंगरेप के मामले में एसएचओ ने पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए गैर कानूनी कार्य किया था. 


मान्धाता थाना इलाके के गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 20 सितंबर 2021 की शाम उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी, जहां गांव के दो दबंगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसे बेहोशी की हालत में घर के पास छोड़कर चले गए थे. इस मामले में आरोपी हसीब और शहजाद के खिलाफ केस पंजीकृत किया गया था. दोनों दबंग किस्म के हैं. मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. दो साल तक पीड़िता न्याय पाने के लिए दर-दर भटकती रही. 


फर्जी मार्कशीट बनवाने का भी आरोप


पीड़िता के वकील रंजय मिश्र ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन एसएचओ उदयवीर सिंह ने पीड़िता की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने स्थानीय स्कूल प्रबंधक रामलाल शर्मा के साथ मिलकर एक फर्जी मार्कशीट तैयार करवाई, जिसमें घटना के समय नाबालिग पीड़िता को बालिग साबित करने की कोशिश की गई थी. जबकि पीड़िता न तो उस स्कूल में कभी गई थी और न ही कभी उस स्कूल का मुंह देखा था. इस मार्कशीट में 16 साल की नाबालिग को 20 साल दिखाया गया था. आरोपियों से मिलीभगत करके विवेचक की ओर से कोर्ट में एफआईआर लगाई गई. 


इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता, उसकी मां और दो अन्य लोगों की गवाही सुनने के बाद कड़ी नाराजगी जताई और मन्धाता थाने के तत्कालीन एसएचओ ओर स्कूल प्रबंधक रामलाल शर्मा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि धारा 23 के अंतर्गत किसी भी पीड़िता का नाम उल्लेखित नहीं किया जा सकता. 


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