UP News: प्रतापगढ़ (Pratapgarh) में पॉस्को अदालत (POCSO Court) ने 10 दिनों के अंदर सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. विशेष अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 12 अगस्त की शाम को छह साल की बच्ची अपनी मां और दो भाइयों के साथ ननिहाल आई थी. बच्ची अपने दोनों छोटे भाई-बहनों के साथ खेत की तरफ जा रही थी, तभी आरोपी भूपेंद्र सिंह (24) ने बच्ची को गोद में उठाया और खेत की तरफ ले गया और उसके साथ रेप किया. 


छोटे भाई-बहनों ने परिजनों को दी जानकारी


बच्ची को उठाकर खेत में ले जाने की जानकारी उसकी छोटी बहन और भाई ने परिजनों को दी. जिसके बाद घरवाले खेत पर पहुंचे जहां उसे खून से लथपथ पाया. आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने 11 सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था और मामले में गवाहों के बयान रिकॉर्ड होते रहे और इन 10 दिनों में बचाव पक्ष के गवाहों सहित 10 लोगों ने गवाही दी. गवाही के बाद पॉक्सो अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 


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मां ने आरोपी बेटे को बचाने के लिए दी यह दलील


आरोपी व्यक्ति प्रयागराज के किरावां गांव का रहने वाला है. आरोपी पर न्यायालय ने 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. आरोपी की उम्र 24 साल है लेकिन उसकी मां ने उसे नाबालिग साबित करने के लिए कूटरचित स्कूली दस्तावेज पेश किए थे ताकि मामला किशोर न्यायालय में चला जाए. इसके बाद प्रयागराज के शिक्षा विभाग समेत तीन गवाहों को एक ही दिन तलब किया गया. सुनवाई के दौरान हेडमास्टर और बीसीए के प्रतिनिधि सहित तीनों गवाहों ने दस्तावेज को फर्जी बताया. इसके बाद आरोपी के बचने के रास्ते बंद हो गए. न्यायालय ने इसके साथ यूपी डीजीपी को आदेश दिया है कि वह लापरवाही बरतने पर जांच अधिकारी नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे और इसकी जानकारी कोर्ट को दो महीने के भीतर दे.


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