Prayagraj Violence: आरोपी सपा पार्षद फजल खान की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, प्रयागराज हिंसा से जुड़ा मामला
प्रयागराज हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के पार्षद फजल की जमानत याचिका पर अब 8 सितंबर को सुनवाई होगी. वकीलों की हड़ताल के कारण यह सुनवाई टल गई है.
UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के पार्षद फजल खान (Fazal Khan) की अग्रिम जमानत (Interim Bail Plea) याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है. बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के विवादित बयान के बाद जिले के अटाला इलाके में हिंसा हुई थी. इस संबंध में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था. वहीं सपा पार्षद फजल खान पर भी गंभीर आरोप लगे थे.
फजल पर घोषित है 25 हजार का इनाम
फजल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई जिला अदालत के वकीलों की हड़ताल के कारण टल गई है. डीसीपी क्राइम गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अब याचिका पर एडीजे कोर्ट में 8 सितंबर को सुनवाई होगी. फजल खान पर प्रयागराज पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.
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फजल पर भीड़ को उकसाने के आरोप
अटाला में हुए बवाल को लेकर प्रयागराज पुलिस ने 80 से ज्यादा नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इनमें पांच लोगों को वांछित घोषित किया गया था जिसमें करेली के पार्षद फजल खान का नाम भी शामिल है. इन सभी पर साजिश रचने और हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप हैं. प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में फजल खान पर आरोप हैं कि उन्होंने उपद्रवियों को जुटाया था और उन्हें तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया था. फजल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. फजल के अलावा सपा के एक और नेता दिलशाद मंसूरी पर भी केस किया गया था.
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