UP News: बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के फरार चल रहे छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अली अतीक (Ali Atiq) ने गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने पर शनिवार को नाटकीय घटनाक्रम के तहत जिला अदालत प्रयागराज (Prayagraj) में सरेंडर कर दिया. अली अहमद अपने वकीलों के साथ दोपहर करीब 1 बजे जिला कोर्ट पहुंचा और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट चतुर्थ शालिनी विधेय की कोर्ट में सरेंडर कर दिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने अली अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने अली अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है.
रिश्तेदार जीशान ने रंगदारी मांगने पर दर्ज कराया था केस
गौरतलब है कि अली अहमद के खिलाफ उसके रिश्तेदार जीशान ने ही 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में पांच करोड़ की रंगदारी मांगने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराया था. अली अहमद पर आरोप है कि वह अपने साथियों संग उसके घर गया था. उसने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अपने पिता से जीशान की फोन पर बात कराई थी और जीशान के साथ मारपीट की थी. आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद ने जीशान की जमीन अपनी पत्नी के नाम करने के लिए धमकाया था. इसको लेकर जीशान ने केस दर्ज कराया था और उसके बाद से ही अली अहमद फरार चल रहा था.
यूपी एसटीएफ ने बंगाल में की थी छापेमारी
अली पर आईजी प्रयागराज रेंज ने 50 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था. अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन यह अर्जी 15 जुलाई को अतीक अहमद के वकीलों ने वापस ले ली थी. हालांकि इस मामले में यूपी एसटीफ उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी. एसटीएफ ने 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में छापेमारी की थी. लेकिन इसके पहले ही अली अहमद और उसका भाई मोहम्मद उमर वहां से फरार हो गया था. अली अहमद के बड़े भाई मोहम्मद उमर पर भी सीबीआई ने 2 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है. वह भी फरार चल रहा है.
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अतीक के बड़े पर भी चल रही है जांच
मोहम्मद उमर पर अतीक अहमद के बिजनस पार्टनर कारोबारी मोहित जायसवाल को लखनऊ से अगवा कर देवरिया जेल ले जाने और पिटवाने का आरोप है. इस मामले में लखनऊ की कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज है. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. अली अहमद के वकील खान शौलत हनीफ के मुताबिक अब इस मामले में वह अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे. उन्होंने कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जहां से उन्हें इंसाफ मिलेगा. बता दें कि इसी मुकदमे में अली अहमद के साथ दो अन्य आरोपी संजय सिंह और इमरान गुड्डू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिली हुई है.
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