इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई, जानें- वजह
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की अदालतों से जारी सभी अंतरिम आदेशों की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अदालतों का कामकाज प्रभावित होने की वजह से हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की अदालतों से जारी सभी अंतरिम आदेशों की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है. अब 31 मई तक अदालतों से जारी सभी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे. क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रही अदालतों से जारी जमानत और अग्रिम जमानत के आदेश भी अब 31 मई तक प्रभावी रहेंगे.
31 मई तक रहेगी रोक
सरकार, स्थानीय निकाय और प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए डिमोलिशन या बेदखली के आदेश पर 31 मई तक रोक रहेगी. इसके साथ ही बैंक और वित्तीय संस्थान किसी संपत्ति की नीलामी 31 मई तक नहीं कर सकेंगे.
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जारी हुआ आदेश
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच से ये आदेश जारी हुआ है. हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेकर मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अदालतों का कामकाज प्रभावित होने की वजह से हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया है.
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