BJP सांसद भोला सिंह आपराधिक मामले में बड़ी राहत, HC ने कार्रवाई पर लगाई रोक
Allahabad High Court: बीजेपी सांसद डॉ भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह व हिमांशु मित्तल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई.
Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद डॉ भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह व हिमांशु मित्तल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने इनके विरूद्ध विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस में दी बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता से इस मामले में तीन हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद डॉ. भोला सिंह व दो अन्य की याचिका सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. शिकायतकर्ता की आपत्ति पर संज्ञान लेकर विशेष अदालत ने याचियों को समन जारी किया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता पवन कुमार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है. तब तक याचियों के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.
पुलिस ने दाखिल की अंतिम रिपोर्ट
याची डॉ भोला सिंह व दो अन्य के खिलाफ अनूपशहर, बुलंदशहर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,152, 323, 353, 427, 506 एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस ने विवेचना कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है. लेकिन, मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पुनः विवेचना का आदेश दिया. दोबारा विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
विशेष अदालत ने शिकायतकर्ता की आपत्ति पर संज्ञान लेकर याचीगण को 6 अगस्त 24 को सम्मन जारी किया है. जिसे बी एन एस एस की धारा 528 के तहत चुनौती देते हुए केस कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि बीजेपी सांसद भोला सिंह पिछली तीन बार से लगातार बुलंदशहर सीट से बीजेपी के सांसद है. उन्होंने पहली 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से वो लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं.
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