प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 890 हेड कांस्टेबलों को पदावनत कर पीएसी में भेजे जाने के यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. यूपी पुलिस ने 890 हेड कांस्टेबल को पदावनत करने का ये फैसला लिया था. इस फैसले के खिलाफ हेड कांस्टेबल पारस नाथ पाण्डेय समेत सैकडों हेड कांस्टेबलों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.


याचिका में 9 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 को पारित डीआईजी स्थापना, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के आदेशों को चुनौती दी गई है. इन आदेशों के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 890 हेड कांस्टेबलों को पदावनत कर दिया गया है.


शासन की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और हेड कांस्टेबल की तरफ से सीनियर एडवोकेट विजय गौतम ने बहस की. सरकार की तरफ से बताया गया कि कांस्टेबल के पदावनत आदेश को संशोधित कर दिया गया है. आदेश में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 890 हेड कांस्टेबल को पदावनत कर आरक्षी बना दिया गया है और उन्हें पीएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है.


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