UP News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Sercvice Commission) की पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आयोग द्वारा दाखिल विशेष अपील पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से दलील दी गई कि कानून के मुताबिक ही पूर्व सैनिकों को पीसीएस भर्ती (PCS Recruitment) में आरक्षण दिया गया है. हालांकि इस मामले में आज बहस पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की है. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के ना बैठने के चलते आज जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा की अगुवाई PCS की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुनवाई जारी, जानें - हाईकोर्ट में आज क्या दी गई दलीलवाली डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.


इसलिए रद्द किया गया था परिणाम


गौरतलब है यूपी लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को रद्द किए जाने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पीसीएस-2021 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी का लाभ न दिए जाने के आधार पर रद्द कर दिया था. जबकि आयोग मुख्य परीक्षा कराने के बाद साक्षात्कार भी पूरा कर चुका है.


Moradabad News: मुरादाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा 15 हजार का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में हुआ घायल, दूसरा साथी फरार
 


बता दें कि जूनियर वारंट ऑफिसर सतीश चंद्र शुक्ला और तीन अन्य ने याचिका दाखिल कर पीसीएस-2021 के घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बावजूद पूर्व सैनिकों को इस भर्ती परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई कर अपने आदेश में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया था. यूपी लोक सेवा आयोग ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील दाखिल कर उसे चुनौती दी है.


ये भी पढ़ें -


Farmers Protest: लखीमपुर खीरी में गुरुवार से किसानों का 75 घंटे का धरना, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल